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क्या भूपेश बघेल की विधायकी होगी रद्द सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पूर्व मुख्यमंत्री की ये याचिका, अब हाईकोर्ट में …. इस दिन होगी सुनवाई

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) खारिज कर दी है। दरअसल, विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। साथ ही भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। भूपेश बघेल की ओर से इस चुनाव याचिका को चलने योग्य नहीं बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से SLP खारिज होने के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ेगी। मामले में 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

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