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CG News : पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट का सख्त फैसला

जांजगीर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के नरियरा गांव में हुए बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। सेशन जज जयदीप गर्ग की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

यह पूरा मामला 10 नवंबर 2023 का है, जब नरियरा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान धरमलाल राठौर के रूप में हुई थी।अभियोजन के अनुसार, घटना के दिन धरमलाल राठौर तालाब से लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने पहले से घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने टंगिया (धारदार हथियार) से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पिता और दो बेटों को मिली सजा

इस मामले में कोर्ट ने तीरथ राम पटेल, रामकुमार पटेल और संत राम पटेल को दोषी पाया। तीनों आपस में पिता और पुत्र हैं। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह माना कि हत्या पूर्व नियोजित थी और जमीन विवाद के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया।कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यह साबित किया कि मृतक की मौत धारदार हथियार से किए गए हमले के कारण हुई थी।अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों के खिलाफ आरोप पूरी तरह सिद्ध होते हैं, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया।यह मामला लंबे समय से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था और सभी को अदालत के फैसले का इंतजार था।

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