बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ डिजिटल शोषण का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक 18 वर्षीय युवती को उसके मौसी के देवर ने पहले प्रेमजाल में फंसाया और फिर वीडियो कॉल के दौरान अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने युवती से लगातार पैसे वसूले और जब उसने और पैसे देने से इनकार किया, तो उसके ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपलोड कर दिए।पीड़िता की शिकायत पर बालोद पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी हम्जा शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
ऐसे शुरू हुआ संपर्क
पुलिस को दी गई जानकारी में पीड़िता ने बताया कि उसकी मौसी की शादी पुणे-बीड़ (महाराष्ट्र) क्षेत्र में हुई है। इसी पारिवारिक संबंध के चलते वर्ष 2025 में उसका संपर्क मौसी के देवर हम्जा शेख से हुआ। शुरुआत में दोनों के बीच मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल के जरिए सामान्य बातचीत होती थी। आरोपी ने धीरे-धीरे विश्वास जीतकर युवती को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लिया। युवती ने बताया कि एक बार उसके पिता ने उसे आरोपी से बात करते हुए पकड़ लिया था और उसे फटकार भी लगाई थी। इसके बावजूद आरोपी ने संपर्क बनाए रखा और युवती के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी तैयार करवाई, जिसका पासवर्ड दोनों के पास था।
वीडियो कॉल में कराया अश्लील कृत्य
कुछ समय बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान युवती से कपड़े उतरवाने के लिए दबाव बनाया। भावनात्मक दबाव और डर के चलते युवती उसकी बातों में आ गई। इस दौरान आरोपी ने वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और कई स्क्रीनशॉट भी सुरक्षित कर लिए।इसके बाद आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती से 50 हजार रुपये की मांग की। बदनामी के डर से युवती ने कई बार फोन-पे और नकद के जरिए आरोपी को करीब 990 रुपये की राशि अलग-अलग किश्तों में दी।
इंस्टाग्राम पर वीडियो किया पोस्ट
पीड़िता के अनुसार, आरोपी लगातार और पैसों की मांग करता रहा। जब युवती ने साफ तौर पर और पैसे देने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने 27 जनवरी 2026 को उसके ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पोस्ट कर दिए। इससे युवती मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई और आखिरकार उसने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
मामले की शिकायत मिलने के बाद बालोद कोतवाली पुलिस ने 2 फरवरी 2026 को आरोपी हम्जा शेख के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि आरोपी पर आईटी एक्ट की धारा 67(ए) तथा बीएनएस की धारा 308(2) और 296 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री हटवाने की प्रक्रिया भी की जा रही है।






















