नई दिल्ली

नए साल पर जाने कितने बजे तक ही खुलीं रहेंगी शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट के लिए भी तय किया गया ये समय, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

नोएडा : क्रिसमस और नववर्ष के जश्न से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। दिल्ली-एनसीआर से सटे होने के कारण बढ़ती भीड़ और संभावित अवैध गतिविधियों को देखते हुए विभाग ने शराब की बिक्री, बार-रेस्टोरेंट के संचालन और निजी आयोजनों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना विभाग की प्राथमिकता है।

इसी कारण शराब की सभी अधिकृत दुकानें अपने निर्धारित समय पर ही खुलेंगी और बंद होंगी। यानी 10 बजे तक की शराब दुकानें खुलीं रहेंगी। तय समय से अधिक देर तक दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 24, 25 और 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट को एक घंटे अतिरिक्त संचालन की अनुमति दी गई है। इन तिथियों पर बार-रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे।

सीमाओं पर निगरानी बढ़ी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य एनसीआर क्षेत्रों से सटे होने के कारण अवैध शराब की आवाजाही की आशंका को देखते हुए सीमा इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। आबकारी विभाग की टीमें पुलिस के साथ मिलकर वाहनों की जांच करेंगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस शराब बेचने या परोसने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वाले बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से उत्सव मनाएं, ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में पूरा हो सके।

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