नई दिल्ली

दिवाली से पहले ESIC का बड़ा फैसला! अब इन कर्मचारियों के परिवार वालों को मिलेंगे 15 के बजाय 20 हजार रुपये

नई दिल्ली : प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की बीमा योजना के तहत आते हैं। ESIC ने कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है। अब पात्र परिवार को 15,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी सहायता राशि में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से उन परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकती है, जिन्हें अपने सदस्य की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़े खर्च उठाने पड़ते हैं। बढ़ी हुई सहायता राशि 8 मई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

ESIC ने जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अंतिम संस्कार सहायता राशि में बढ़ोतरी को लेकर 7 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना 16 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित हुई। इसके तहत अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 20,000 रुपये तय की गई है। यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 32(1)(f) और सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 21 के तहत किया गया है। इस फैसले का मकसद मुश्किल समय में मृत बीमित कर्मचारी के परिवार को आर्थिक मदद देना है, ताकि अंतिम संस्कार से जुड़े खर्चों का कुछ बोझ कम हो सके।

ऑल इंडिया NPS एम्प्लाइज फेडरेशन ने फैसले का किया स्वागत

ESIC की ओर से सहायता राशि बढ़ाए जाने के फैसले का ऑल इंडिया NPS एम्प्लाइज फेडरेशन ने स्वागत किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है और यह बदलाव 8 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों तक इस जानकारी को पहुंचाने की अपील भी की, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यह फैसला कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

किसे मिलेंगे 20,000 रुपये और क्या हैं नियम?

ESIC की यह आर्थिक सहायता बीमित कर्मचारी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाती है। लेकिन, इसका लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता और संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य स्थिति में यह राशि मृत बीमित व्यक्ति के परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को दी जाती है। इसलिए सहायता के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित ESIC कार्यालय से जरूरी दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी लेना सही रहेगा।

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