भोपाल : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि प्रकरण को समाप्त करने के आदेश देते हुए भोपाल स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय को मामला बंद करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार यह मामला राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स प्रकरण के संदर्भ में दिए गए एक बयान से जुड़ा था, जिसमें कथित रूप से कार्तिकेय का नाम लिया गया था। बाद में राहुल गांधी ने अपने लिखित आवेदन में स्पष्ट किया कि यह नाम गलतफहमी के कारण लिया गया था और इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी द्वारा जताए गए खेद को कार्तिकेय ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए मानहानि प्रकरण को समाप्त करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट को मामले को बंद करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही फैसले की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को भेजने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि यह मामला राहुल गांधी के एक सार्वजनिक बयान को लेकर दर्ज किया गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इस फैसले को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लंबित इस मामले पर अब कानूनी प्रक्रिया समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।






















