रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी शेयर मार्केट में ट्रेंडिग नहीं कर पाएंगे। जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्र की बार-बार खरीदी बिक्री जो इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड आप्शन,व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश को सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के रूल 19 के तहत इस तरह की ट्रेडिंग को भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसके बावजूद शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है।























