बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बिलासपुर में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से याचिका की ग्राह्यता यानी मेंटेबिलिटी से जुड़े चार नए बिंदु जोड़ने के लिए आवेदन पेश किया गया। अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
बचाव पक्ष ने आवेदन में चुनाव याचिका को सुनने योग्य नहीं माने जाने के पक्ष में चार नए बिंदु जोड़ने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला
भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की ग्राह्यता को लेकर मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। बचाव पक्ष की ओर से चुनाव याचिका की मेंटेबिलिटी को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज किया था। इसके बाद चुनाव याचिका की ग्राह्यता को लेकर निचली अदालत में सुनवाई जारी रही। अब बचाव पक्ष की ओर से चार नए बिंदुओं को शामिल करने के लिए आवेदन दिया गया है।
13 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सुनवाई
अब सभी की नजर 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर है। अदालत बचाव पक्ष के आवेदन पर क्या निर्णय लेती है, इसके बाद चुनाव याचिका की आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। आगे से मैं आपके लिए सिर्फ साफ न्यूज कॉपी दूंगा – कोई कोड या तकनीकी फॉर्मेट दिखाई नहीं देगा।











































