Bilashpur

CG News : “परिवार नहीं रोक सकता पसंद की शादी” ऑनर किलिंग की आशंका पर हाईकोर्ट सख्त, नवदंपती को सुरक्षा देने का आदेश

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक वयस्क दंपती को महत्वपूर्ण राहत देते हुए कहा है कि बालिग महिला और पुरुष को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने अंबिकापुर निवासी मोहम्मद जीशान (26) और आन्या सोनी (25) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि दोनों अलग-अलग धर्मों से संबंध रखते हैं और परिवार के विरोध के बावजूद आपसी सहमति से विवाह किया है। याचिका के अनुसार दोनों दिसंबर 2023 में दिल्ली गए थे, जहां 6 दिसंबर को शाहदरा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में विधिसम्मत विवाह किया गया। विवाह के बाद परिजनों द्वारा लगातार धमकियां दिए जाने और ऑनर किलिंग की आशंका जताते हुए दंपती ने सुरक्षा की मांग की थी। उनका आरोप था कि उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस से अपेक्षित सुरक्षा नहीं मिलने पर दंपती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से याचिका का विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करते हैं तो किसी भी व्यक्ति या परिवार को उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के चर्चित लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) मामले का हवाला देते हुए कहा कि अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह सामाजिक बदलाव के महत्वपूर्ण माध्यम हैं और सामाजिक भेदभाव को कम करने में सहायक होते हैं।

खंडपीठ ने संबंधित पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि दंपती के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि भविष्य में दंपती किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अदालत ने परिजनों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि विवाह से असहमति होना अलग बात है, लेकिन इसके आधार पर धमकी, उत्पीड़न या हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। न्यायालय ने दंपती के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए हैं।

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