Raipur

दिवाली से पहले लगा जोर का झटका, पान मसाला, गुटखा की बिक्री और उत्पादन पर लगी रोक, खाद्य संरक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

देहरादून : दिवाली से पहले गुटखा निर्माताओं और विक्रेताओं को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उत्तराखंड में तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

आदेश के अनुसार, जन स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को संपूर्ण राज्य में आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।

पूरे प्रदेश में लागू होगा आदेश

आपको बता दें कि प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या किसी अन्य नाम से बाजार में उपलब्ध ऐसे खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी है।

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भी भेजा गया है। अब प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन की होगी।

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