रायपुर : छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, छत्तीसगढ़ में अंतरशहरी यात्री बसों के किराए की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने आठ अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर साधारण, डीलक्स, रात्रिकालीन, स्लीपर और AC बस सेवाओं के लिए किराए की दरें तय की हैं।
बताया जा रहा हैं कि, किराए में बढ़ी हुई राशि के साथ नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी। यह व्यवस्था नगर सेवाओं से अलग बसों पर लागू होगी। सरकार ने इसके साथ ही दिव्यांगों, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों सहित कुछ श्रेणियों के यात्रियों को किराए में पूरी छूट देने का प्रविधान भी किया है।
साधारण बस में पांच किमी का किराया 10 रुपये
नई दरों के अनुसार साधारण बस में पहले पांच किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रुपए देने होंगे। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए 1.75 रुपए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। साधारण रात्रिकालीन बस सेवा में सामान्य साधारण बस के किराए से 10 प्रतिशत अधिक राशि देनी होगी। डीलक्स बस में पहले पांच किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 12 रुपए और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपए किराया लगेगा। डीलक्स रात्रिकालीन बस सेवा के लिए भी यही दर निर्धारित की गई है।
स्लीपर और सेमी-स्लीपर बसों की अलग दरें
नॉन एसी डीलक्स स्लीपर और सेमी-स्लीपर बसों में पहले पांच किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 12 रुपए किराया तय किया गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर 2.20 रुपए देने होंगे। वातानुकूलित डीलक्स शयनयान और अर्धशयनयान बसों में पहले पांच किलोमीटर के लिए 12 रुपए तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर 3.20 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।
वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी अति विलासितापूर्ण एसी बसों में पहले पांच किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 12 रुपए और इसके बाद प्रति किलोमीटर 3.30 रुपए देने होंगे। वातानुकूलित अर्धशयनयान में सीट के लिए प्रति किलोमीटर तीन रुपए तथा शयनयान की बर्थ के लिए 3.30 रुपए की दर निर्धारित की गई है।
इन यात्रियों को किराए में मिलेगी पूरी छूट
वहीं बसों के किराए में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने कुछ श्रेणियों के यात्रियों को बस किराए में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रविधान किया है। इसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति, बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआइवी से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। इन यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को भी किराए में पूरी छूट मिलेगी।
दोनों पैरों से दिव्यांग यात्रियों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग या शासकीय अस्पताल के अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। एचआइवी से पीड़ित यात्रियों के लिए संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, एआरटी केंद्र या कैंसर अस्पताल द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र मान्य होगा।
नक्सल प्रभावित व्यक्ति को भी मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ के निवासी नक्सल प्रभावित व्यक्ति को राज्य के भीतर यात्री बस से सफर करने पर 50 प्रतिशत किराए की छूट मिलेगी। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।


























