बिलासपुर : नवरात्रि और दिवाली से पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाई कोर्ट सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। यह आदेश चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने दिया है।
भर्ती विज्ञापन को दी गई थी चुनौती
दरअसल, शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को लेकर याचिकार्ताओं ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई है। साथ ही राज्य शासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।
अक्टूबर में होनी थी दोनों परीक्षाएं
आपको बता दें कि सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक पद के लिए 25 अक्टूबर परीक्षा आयोजित होनी थी। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोगी की ओर से त्यारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अचानक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परीक्षा पर रोक लग गई है।
2,292 पदों पर होनी थी भर्ती
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों को दो संवर्गों में बांटा गया है। ई-संवर्ग में 795 पद निर्धारित हैं, जबकि टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक चली थी। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार के लिए 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था।



























