उत्तराखंड

शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट! अब इस नियम के आधार पर होगा ट्रांसफर, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

देहरादून : उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा) को तबादला आवेदनों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय, देहरादून की ओर से यह आदेश 2 सितंबर 2026 को प्रभारी अपर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) पदमेन्द्र सकलानी ने जारी किया।

निर्देश उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के तहत प्राप्त आवेदनों को लेकर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धारा-27 के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच की जाए और पात्र आवेदनों की सूची तय समय में निदेशालय को भेजी जाए। वहीं, नियमों के विपरीत पाए जाने वाले आवेदनों को शुरुआती स्तर पर ही निरस्त करने को कहा गया है।

दरअसल, सरकारी स्कूलों में तबादला प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में विशेष परिस्थितियों में होने वाले तबादलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। निदेशालय के इस आदेश के बाद अब जिलों में धारा-27 के तहत आए तबादला आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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