रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने सांसदों और विधायकों के कार्यालय संचालन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत अब विधायक अपने कार्यालय के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारी की सेवाएं ले सकेंगे और उन्हें अपने कार्यालय में अटैच करा सकेंगे।
सरकार ने वर्ष 2019 में लागू व्यवस्था में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार विधायक अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी भी जिले में कार्यरत कर्मचारी को अपने कार्यालय से संबद्ध करा सकेंगे। हालांकि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इस व्यवस्था के तहत अटैच नहीं किया जा सकेगा। संशोधित आदेश में सांसदों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं।
अब सांसद अपने कार्यालय के कार्यों के लिए किसी भी कार्यालय से कर्मचारी की सेवाएं लेने का प्रस्ताव कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी की अटैचमेंट प्रशासनिक स्वीकृति और निर्धारित नियमों के अधीन होगी। राज्य स्तरीय कार्यालयों को इस दायरे से बाहर रखा गया है ताकि विभागीय कार्य प्रभावित न हों।






















