Raipur

CG Breaking : फिर शुरू होगा महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी जानकारी, पात्र महिलाओं को मिलेगा हर महीने 1000 रुपए पाने का मौका

रायपुर : छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां महतारी वंदन योजना का पोर्टल खुलने का इंंतजार कर रही महिलाओं की इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। दरअसल सरकार फिर से महतारी वंदन योजना का पोर्टल खोलने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर पोर्टल फिर से खुल सकता है और फिर से योजना के पात्र हितग्राही आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में जानकारी खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है।

​फिर शुरू होगा महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मी​डिया से बात करते हुए कहा है कि एक सप्ताह के भीतर महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से खुलने जा रहा है। सबसे पहले बस्तर संभाग की महिलाओं के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें बस्तर की महिलाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। इस योजना के लिए आत्मसमर्पित नक्सली भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं, उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर के बाद अन्य संभाग के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी जानकारी

बता दें कि कुछ समय पहले ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जल्द ही महतारी वंदन योजना का पोर्टल खुलेगा, जिसके बाद नई महिलाओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर माह 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सरकार की ओर से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बातया कि पात्र महिलाओं को जल्द मौका मिलेगा।

क्या है महतारी वंदन योजना?

महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना मार्च 2024 से लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार अब तक 28 किश्त जारी कर चुकी है।

महतारी वंदन योजना की पात्रता

  • 1. विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
  • 2. आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
  • 3. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी।

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

  • 1. पात्र महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से।
  • 2. सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

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