Bilashpur

CG News : फैमिली कोर्ट के बाहर पत्नी को दिया ‘तीन तलाक’, जान से मारने की धमकी; आरोपी पति पर FIR दर्ज

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर महिला को सार्वजनिक रूप से तीन तलाक देने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 यानी ट्रिपल तलाक कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

जानकारी के अनुसार पीड़िता की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप है। महिला का कहना है कि लगातार हो रही प्रताड़ना और विवाद के कारण वह कुछ समय पहले अपने मायके लौट आई थी। इसके बाद उसने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। इसी बीच महिला ने अपने भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन दायर किया था।

सोमवार को उसी मामले में सुनवाई निर्धारित थी। महिला अपने परिजनों के साथ फैमिली कोर्ट पहुंची थी। सुनवाई के दौरान उसे कुछ जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क की ओर जाना पड़ा। आरोप है कि वहीं पहले से मौजूद उसका पति उसे रोककर विवाद करने लगा। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उस पर परिवार और अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने सार्वजनिक रूप से “तलाक, तलाक, तलाक” कहकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी।

महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति के खिलाफ ट्रिपल तलाक कानून सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस के अनुसार मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत एक साथ तीन तलाक देना दंडनीय अपराध है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मामले की जांच के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

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