दुर्ग : जिले में पिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी डोमन लाल यदु को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
गाड़ाडीह चौक का था सनसनीखेज मामला
यह मामला दुर्ग जिले के गाड़ाडीह चौक से जुड़ा है, जहां बेटे पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप था। प्रकरण में उतई थाना पुलिस ने विवेचना पूरी कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया।
पुलिस की विवेचना और अभियोजन की पैरवी के बाद फैसला
मामले में उतई थाना पुलिस की त्वरित विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने डोमन लाल यदु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के अनुसार, आरोपी को एक हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।



























