Bilashpur

CG News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गैंगरेप और तिहरे हत्याकांड में 5 दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली…

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा जिले के सनसनीखेज गैंगरेप और तिहरे हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोरबा जिला कोर्ट द्वारा 5 दोषियों को दी गई फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड की सजा उचित नहीं है।

बता दें कि यह मामला जनवरी 2021 का है, जब कोरबा जिले में 16 वर्षीय पहाड़ी कोरवा जनजाति की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। साथ ही, उसके पिता और 4 साल की मासूम बच्ची की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध के लिए कोरबा जिला कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट में भेजा गया।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उम्रकैद की सजा पर्याप्त है। कोर्ट ने यह भी माना कि दोषियों की कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सजा समाज में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

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