बिलासपुर : बिलासपुर नगर निगम में कार्यरत 22 कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका सामने आया है। निगम प्रशासन ने इन सभी कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति रद्द कर दी है। ये सभी कर्मचारी भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्तियां उपमुख्यमंत्री अरुण साव के आदेश पर 10 जनवरी 2025 को की गई थीं। सूत्रों के अनुसार, इन नियुक्तियों को शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अतिरिक्त किया गया था। शासन से औपचारिक स्वीकृति न मिलने के कारण लंबे समय से इन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था।
इस मामले को लेकर कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें प्लेसमेंट कर्मचारियों के रूप में वेतन जारी किया गया। हालांकि, वेतन भुगतान के साथ ही शासन ने नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इससे 22 परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया था और शासन के आदेश पर ही पदस्थापना हुई थी। ऐसे में अचानक नियुक्ति रद्द होना उनके साथ अन्याय है।
वहीं, निगम प्रशासन का कहना है कि शासन की स्वीकृति के बिना की गई नियुक्तियों को बनाए रखना संभव नहीं है। शासन स्तर पर स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध हैं। इसलिए विधिवत आदेश जारी कर नियुक्तियों को निरस्त किया गया है। मामले की सुनवाई फिलहाल हाई कोर्ट में जारी है। आज इस प्रकरण में अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। कर्मचारी पक्ष से उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आएगा ताकि उनकी सेवाएं बहाल हो सकें।
इस पूरे घटनाक्रम ने निगम प्रशासन, कर्मचारियों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। फिलहाल सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।





















