मुंगेली : छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है, दरअसल अगले महीने की 2 तारीख को जिले के सभी शराब दुकानों बंद रहेगी। बता दें कि 2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती के दिन राज्य शासन द्वारा शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इसके लिए कलेक्टर ने बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिले में गांधी जयंती पर 02 अक्टूबर को 01 दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने 02 अक्टूबर को 01 दिन के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता), एफ.एल-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी(डी.-1) मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा अंतर्गत एस.-1(ख), एफ.एल. 9, एफ.एल.9 (क) में मदिरा परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।











































