बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के चर्चित समोदा अफीम कांड में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में विनायक ताम्रकार को जमानत दे दी है। समोदा गांव में मक्के की फसल की आड़ में कथित तौर पर अफीम की अवैध खेती किए जाने के मामले में पुलिस और प्रशासन ने 6 मार्च को बड़ी कार्रवाई की थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। विनायक ताम्रकार समेत अब तक 5 आरोपियों को अलग-अलग स्तर पर जमानत मिल चुकी है।
143 दिन की जांच के बाद दाखिल हुई चार्जशीट
अफीम की अवैध खेती से जुड़े इस मामले में पुलिस ने करीब 143 दिन की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। जांच पूरी करने के बाद दाखिल की गई चार्जशीट करीब 939 पन्नों की बताई गई है। इसमें मामले से जुड़े आरोपियों और जांच से संबंधित विभिन्न तथ्यों को शामिल किया गया है।
9 सितंबर से शुरू होगा नियमित ट्रायल
चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक, 9 सितंबर से केस का नियमित ट्रायल शुरू होगा। ऐसे में विनायक ताम्रकार को जमानत मिलने के बाद अब इस चर्चित मामले की सुनवाई पर भी नजर रहेगी। समोदा गांव में मक्के की फसल के बीच अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई ने प्रदेश में काफी चर्चा बटोरी थी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।











































