नई दिल्ली

अब EPFO के नए नियम से 2026 में PF का पैसा निकालना इतना आसान, बस एक क्लिक में आपका पैसा आपके पास

EPFO : नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हमेशा भरोसंमंद बचत का जरिया रही है। 2026 में EPF खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विड्रॉल नियमों को सरल और स्पष्ट कर दिया है, ताकि लोगों को यह आसानी से समझ में आए कि वे अपना पैसा कब और किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट की बचत को सुरक्षित रखते हुए जरूरत के समय मदद प्रदान करना है।

विड्रॉल अब तीन प्रमुख श्रेणियों में

पहले EPF विड्रॉल नियम 13 अलग-अलग कैटेगरी में बंटे थे, जिससे कर्मचारियों को कन्फ्यूजन होता था। अब नियमों को केवल तीन बड़ी श्रेणियों में बांट दिया गया है- जरूरी जरूरतें, घर से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। इससे न केवल फंड निकालना आसान हुआ है, बल्कि ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया भी तेज और सरल हो गई है।

पूरा EPF पैसा कब निकाला जा सकता है?

EPF से पूरा पैसा केवल कुछ खास परिस्थितियों में निकाला जा सकता है, जैसे 58 साल की उम्र के बाद, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, डिसेबिलिटी या काम करने में असमर्थता की स्थिति में। इसके अलावा बेरोजगारी के तुरंत बाद 75% और 12 महीने बाद बाकी 25% निकासी की जा सकती है। विदेश में सेटल होने पर भी खाताधारक अपना PF निकाल सकते हैं।

कितनी राशि निकाली जा सकेगी?

कुछ विशेष जरूरतों के लिए भी EPF से पैसा निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, 5 साल की सर्विस के बाद घर खरीदने, बनाने या रेनोवेशन के लिए पैसा निकाला जा सकता है। 10 साल की सर्विस के बाद होम लोन चुकाने के लिए 90% तक राशि निकाली जा सकती है। रेनोवेशन के लिए महीने की सैलरी का 12 गुना या PF कंट्रीब्यूशन में जो कम हो, उतना निकाला जा सकता है। यह सुविधा दो बार इस्तेमाल की जा सकती है।

मेडिकल, शादी और पढ़ाई के लिए निकासी

EPF फंड का उपयोग आप अपने, जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के इलाज के लिए कभी भी कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम सर्विस की शर्त नहीं है। 7 साल की सर्विस के बाद आप अपनी या बच्चों या भाई-बहनों की शादी के लिए कुल कंट्रीब्यूशन का 50% निकाल सकते हैं। इसी तरह 7 साल की सर्विस के बाद बच्चों की पढ़ाई कक्षा 10 के बाद के लिए भी कुल कंट्रीब्यूशन का 50% तक निकासी संभव है।

रिटायरमेंट से पहले और टैक्स नियम

रिटायरमेंट से एक साल पहले या 54 साल की उम्र होने पर खाताधारक 90% राशि निकाल सकते हैं। आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप या दो महीने से अधिक सैलरी न मिलने की स्थिति में भी थोड़ी राशि निकाली जा सकती है। टैक्स के मामले में यदि कर्मचारी ने लगातार पांच साल या उससे ज्यादा नौकरी की है, तो EPF से निकाली गई राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। पांच साल से पहले निकासी पर TDS कट सकता है।

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