दुर्ग : जिले में एक आरक्षक के गैर-जिम्मेदाराना और संदिग्ध आचरण का मामला सामने आया है। सुपेला थाना क्षेत्र में जमीन विवाद की शिकायत की जांच के दौरान आरक्षक हरेराम यादव ने एक पक्ष को फर्जी केस में फंसाने और गिरफ्तार कराने की धमकी दी, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, सुपेला के सुभाष चौक निवासी बुधारू राम यादव ने अपनी जमीन पर शिखर नायर और अन्य द्वारा कब्जा करने की शिकायत सुपेला थाने में दर्ज कराई थी।
इस मामले की जांच के दौरान आरक्षक हरेराम यादव (क्रमांक 815), जो वर्तमान में रक्षित केंद्र दुर्ग में तैनात थे, ने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अनावेदक पक्ष को झूठे मामले में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी देकर संदिग्ध व्यवहार प्रदर्शित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरेराम यादव को निलंबित कर दिया और उन्हें 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (छसबल) कोरबा मुख्यालय वापस भेज दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
