रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को आगामी महीने से अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। हालांकि बिजली कंपनी ने करीब 24 प्रतिशत दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने उससे काफी कम बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 30 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। इस वर्ग के लिए 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि स्वीकृत की गई है। कृषि क्षेत्र भी इस बढ़ोतरी से अछूता नहीं रहेगा। कृषि पंपों के लिए बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों की बिजली लागत पर भी असर पड़ने की संभावना है।
24 प्रतिशत बढ़ोतरी का था प्रस्ताव
गौरतलब है कि बिजली कंपनी ने विद्युत उत्पादन, खरीद और वितरण लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए लगभग 24 प्रतिशत तक दर बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा था। आयोग ने विभिन्न पक्षों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद औसतन 6.23 प्रतिशत दर वृद्धि को मंजूरी दी। बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी का असर घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर दिखाई देगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और उसी आधार पर आगामी बिल जारी किए जाएंगे।






















