जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े 6 पदाधिकारियों को कीटनाशक दवाई दुकान में जबरन घुसकर मारपीट और 1 लाख रुपये की अवैध वसूली के मामले में दोषी करार दिया गया है।
अपर सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को कड़ी सजा सुनाते हुए उन्हें 7 साल की सश्रम कारावास और 900 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह घटना 27 अगस्त 2021 को बम्हनीडीह थाना क्षेत्र स्थित एक कीटनाशक दवा दुकान में घटी थी। आरोपियों ने दुकान में घुसकर व्यवसायी के साथ मारपीट की और जबरन 1 लाख रुपये की उगाही की थी।
दोषियों के नाम हैं – भोला कश्यप, तरुण साहू, भूपेंद्र रात्रे, रामपाल कश्यप, लोकेश कुमार वर्मा और कुणाल बघेल। इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 452 (घर में घुसकर अपराध करना), 323 (मारपीट), 386 (जबरन वसूली) और 397 (जानलेवा हमला कर लूटपाट) के तहत सजा सुनाई गई है।
अदालत के फैसले को न्याय की जीत और कानून के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय समाज में यह संदेश देता है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।