नई दिल्ली : तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर ग्राहकों के लिए अहम जानकारी जारी की है। कंपनियों ने साफ कहा है कि एलपीजी सिलेंडर उनकी संपत्ति है और इसे सिर्फ रजिस्टर्ड उपभोक्ता ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की खरीदी-बिक्री या ट्रांसफर नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है।
सिलेंडर का मालिकाना हक और नियम
भारत गैस सहित तेल कंपनियों के अनुसार एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर दिया जाता है। इसका मतलब है कि सिलेंडर का मालिकाना हक कंपनी के पास ही रहता है। जबकि ग्राहक को केवल उपयोग का अधिकार मिलता है। इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सिलेंडर बेचना या देना पूरी तरह गैरकानूनी है।
ऑनलाइन बिक्री पर सख्त रोक
कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर की बिक्री किसी भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइट पर नहीं की जा सकती। ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले सिलेंडर नकली या सुरक्षा मानकों के खिलाफ हो सकते हैं जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
PNG उपभोक्ताओं के लिए निर्देश
जो ग्राहक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन ले चुके हैं वे अपना एलपीजी कनेक्शन नजदीकी गैस वितरक के पास जाकर सरेंडर कर सकते हैं। कनेक्शन बंद करने पर उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि वापस कर दी जाएगी। कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सही प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है।
आज के एलपीजी सिलेंडर के दाम
सोमवार 15 जून को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 3,113.50 रुपये है। वहीं, लेह में घरेलू एलपीजी सिलेंडर सबसे महंगा 1,179 रुपये और मुंबई में सबसे सस्ता लगभग 941 रुपये में मिल रहा है।























