मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी : अब ओवररेटिंग पर लगेगी रोक, QR कोड से जान सकेंगे सही रेट…
सरकारी शराब दुकानों पर मनमानी कीमत वसूलने की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। एक अप्रैल 2025 से लागू हुए नए शराब ठेकों के बाद ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने शहर की सभी 173 सरकारी शराब दुकानों पर QR कोड लगाने का निर्देश जारी किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब ग्राहक QR कोड स्कैन कर किसी भी शराब ब्रांड का न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) और अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) आसानी से जान सकेंगे। यह कदम शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
आबकारी विभाग के अनुसार, प्रत्येक शराब दुकान पर तीन स्थानों पर QR कोड प्रदर्शित किए गए हैं। ये कोड ग्राहकों को शराब की वास्तविक कीमत की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएंगे। हाल ही में इंदौर की 18 शराब दुकानों की जांच में ओवररेटिंग की शिकायतें सही पाई गई थीं, जिसके बाद ठेकेदारों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलेंगे। ग्राहक अब दुकानों पर तय कीमत से अधिक वसूली की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
QR कोड के जरिए विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और ग्राहकों को अपने अधिकारों की बेहतर जानकारी मिलेगी। यह व्यवस्था शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगी। आबकारी विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुकानों पर उपलब्ध QR कोड को अवश्य स्कैन करें और शराब की तय कीमत की जानकारी प्राप्त करें। यदि कोई दुकान तय मूल्य से कम या अधिक कीमत पर शराब बेचती है, तो ग्राहक आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।