Raipur

CG Breaking : मंत्री की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग की आपत्ति, जानिये क्यों नहीं हो पायी नियुक्ति

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश अग्रवाल के निजी स्टाफ में नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने तबरेज़ आलम को अपने निज सहायक के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने गंभीर आपत्ति जताई है।GAD द्वारा मंत्रालय नवा रायपुर को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि तबरेज़ आलम की शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है, इसलिए उनकी नियुक्ति संभव नहीं है।

क्या कहा GAD ने?

GAD द्वारा जारी पत्र में मंत्री के प्रस्ताव का हवाला देते हुए लिखा गया है कि:

  • मंत्री राजेश अग्रवाल ने 15 सितंबर 2025 को भेजी गई टीप में तबरेज़ आलम को निज सहायक पद पर पदस्थ करने का निर्देश दिया था।
  • छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 के अनुसार, तृतीय श्रेणी के पद—कनिष्ठ सचिवालय सहायक/स्टेनो टायपिस्ट—पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है।
  • जबकि तबरेज़ आलम की शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास (पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण) पाई गई है।

इस आधार पर GAD ने स्पष्ट कर दिया कि योग्यता पूरी न होने के कारण तबरेज़ आलम की नियुक्ति नियमसंगत नहीं है और इस पद पर उनकी पदस्थापना संभव नहीं है।

मंत्री की अनुशंसा पर प्रशासनिक रोक

मंत्री द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति को GAD की आपत्ति ने रोक दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि नियमों के विपरीत नियुक्ति नहीं की जा सकती और मंत्री को इस निर्णय से अवगत कराए जाने को कहा गया है।सूत्रों के अनुसार, यह मामला मंत्रालय में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि प्रायः मंत्री अपने निजी स्टाफ के चयन में प्राथमिक अधिकार रखते हैं, लेकिन इस मामले में योग्यता मानदंडों के चलते विभाग ने रुकावट डाल दी है।

संविदा नियुक्ति में भी योग्यता अनिवार्य

यह तर्क दिया जा रहा था कि चूंकि नियुक्ति संविदा पर प्रस्तावित थी, इसलिए योग्यता में लचीलापन संभव है, लेकिन GAD ने भर्ती नियमों का हवाला देकर साफ किया कि निज सहायक जैसे संवेदनशील पद पर योग्यता मानदंड शिथिल नहीं किए जा सकते।प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि सचिवालय सेवा से जुड़े पदों में दस्तावेज़ीय कार्य, पत्राचार, नोटिंग-ड्राफ्टिंग और सरकारी फाइलों का प्रबंधन शामिल होता है, इसलिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है।

What's your reaction?

Related Posts

CG News : प्री वेडिंग शूट पर लगा प्रतिबंध, महिला आयोग ने भी किया स्वागत, जानिये समाज ने क्या-क्या लिये हैं फैसले

रायपुर : छत्तीसगढ़ में विवाह से पहले होने वाले प्री-वेडिंग शूट और उससे जुड़ी…

CG Crime : दरिंदे टैक्सी ड्राइवर ने 8 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार, अपहरण के बाद दिया वारदात को अंजाम

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवता को…

CG News : सनी लियोनी नाइट डीजे पार्टी के दूसरे पोस्टर पर बवाल, लड़कियों की फ्री एंट्री को लेकर उठ रहे सवाल

रायपुर : सनी लियोनी के नाम से प्रचारित नाइट डीजे पार्टी एक बार फिर विवादों में…

CG Breaking : शिक्षा विभाग ने बदला फैसला, छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल खुद कराएंगे पहली से 11वीं तक की परीक्षाएं

रायपुर : छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्कूल शिक्षा…

1 of 47