नई दिल्ली

‘बेडरूम में चली जा … मेरे पति की जवानी पता चल जाएगी’ नॉर्थ ईस्ट की युवतियों के साथ अभद्रता, वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आते रहता है। हालांकि मामले में संज्ञान लेते हुए अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। ऐसे ही एक मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर जमकर आलोचना हो रही है। फिलहाल मामले में पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

नॉर्थ ईस्ट की युवतियों से अभद्रता

मिली जानकारी के अनुसार मामला साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का है, जहां अरुणाचल प्रदेश की तीन लड़कियां किराए के मकान में रहतीं हैं। 20 फरवरी को शाम लगभग 3:30 बजे युवतीयों ने अपने मकान में बिजली से संबंधित काम के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। ​काम के दौरान इलेक्ट्रीशियन युवतियों के मकान में ड्रील कर रहा था, जिसके चलते कुछ धूल और सीमेंट के छोटे-छोटे टुकड़े पड़ोस में रहने वाली हर्ष सिंह और पत्नी रूबी जैन के मकान में गिर गए। मामले की शुरुआत यहीं से हुई। पहले तो दोनों पड़ोसियों के बीच कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि हर्ष और रूबी ने लड़कियों पर अभद्र टिप्पीणी करने लगे।

मेरे पति के साथ बेडरूम में चली जा

सामने आए वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि आरोपी महिला ने कहा- “‘क्या तुम सेक्स वर्कर हो, क्या तुम यहां धंधा करने आई हो, क्या तुमने घर पर मसाज पार्लर खोल लिया है? मेरा पति कितना जवान है, अगर ये जानना है तो उसके साथ बेडरूम में चली जा। वो पॉलिटीशियन का बेटा है। उसका बाप कस्टम ऑफिसर है।” महिला के ऐसे शब्दों को सुनकर युवतियां भड़क गईं और जमकर बहस हो गई।

युवतियों पर लगाया शराब पीने का आरोप

वीडियो में पीड़िता ने आरोपी महिला को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहती नजर आ रही है, कि ‘’सबने सुना कि तुमने मेरे चरित्र के बारे में क्या कहा है। तुमने मुझ पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाया है। जाओ मेरे कमरे की तलाशी लो, अगर तुम्हें वहां कोई बोतल मिल जाए तो कहना।’’

केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के सिलसिले में आरोपी दंपति के खिलाफ मालवीय नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (सामान्य इरादा) और 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के खिलाफ हानिकारक कार्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी के अनुसार, किसी भी तरह की शारीरिक चोट की सूचना नहीं मिली है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें मानसिक उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा है।

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