बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंटरकास्ट विवाह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रिटायर्ड अफसर कमल किशोर परवार के परिवार को समाज से बाहर किए जाने का मामला सामने आया है। परवार परिवार की ओर से पनिका समाज के प्रांतीय पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।इंटरकास्ट शादी ने मचाई हलचल मिली जानकारी के अनुसार यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। तारबाहर के डीपूपारा निवासी 62 वर्षीय कमल किशोर परवार जो कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं ने पुलिस से शिकायत की है।
शिकायत में कहा गया है कि उनके बेटे हितेश परवार ने 4 नवंबर 2024 को साहू समाज की युवती ऋचा साहू से इंटरकास्ट विवाह किया। अभियोग है कि विवाह की जानकारी मिलने के बाद पनिका समाज के प्रांतीय पदाधिकारियों ने बहू को समाज में शामिल करने की सहमति देने के बावजूद पूरे परवार परिवार को समाज से बाहर कर दिया। इसके साथ ही शादी मिलान कार्यक्रम और 2 मार्च को हुए रिसेप्शन में सहयोग करने वाले कई अन्य लोगों को भी निष्कासित कर दिया गया। शिकायत में नामजद पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष जे.आर. साकत, अध्यक्ष वंशधारी सांवरा, उपाध्यक्ष दशरथ साकत और सचिव थानू राम बघेल हैं।
परिवार समाज से बाहर
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समाज के नियमों में इंटरकास्ट विवाह पर 50 हजार रुपये जुर्माने और बकरे की दावत का प्रावधान है। इसी आधार पर परवार परिवार के सामाजिक कार्यक्रमों में आने-जाने पर रोक लगाई गई। इसके बाद रिश्तेदारों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे परिवार के सामाजिक जीवन पर असर पड़ा। बताया गया है कि 1 मार्च 2025 को मुंगेली रोड पर समाज की बैठक में कई सदस्यों के निष्कासन के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। परवार परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पनिका समाज के चार पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच अभी जारी है।





















