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GST में बड़ा बदलाव : 18% से अब 5% GST – अब …. इन रोज़मर्रा के सामान पर मिलेगी बड़ी राहत …. देखे पूरी डिटेल

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “दिवाली गिफ्ट” के रूप में GST में अहम बदलाव की घोषणा की है। अब कई जरुरी घरेलू चीज़ों पर टैक्स दर 18% से घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे और इसका मकसद आम जनता की खरीदारी क्षमता बढ़ाना और अर्थव्यवस्था में नई गति लाना है.

कौन-कौन से सामान अब सस्ते होंगे?

  • प्ररसाधन सामग्री: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें अब 5% GST में उपलब्ध होंगी
  • खाद्य एवं किसान से जुड़े सामान: ट्रैक्टर टायर्स, पार्ट्स और ट्रैक्टर पर भी GST अब केवल 5% होगा
  • खाद्य-सूखे सामान और पैकेज्ड फूड: बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, प्याज़, सौस, पनीर, घी-बटर जैसे कई सामानों का GST दर 12–18% से घटकर 5% हो गया है
  • दवा और बीमा: व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों पर अब कोई GST नहीं लगेगा — यानी पूरी तरह से tax-free हो गया है

GST संरचना की पूरी तस्वीर

प्रभाव क्षेत्रक्या बदला है
उपभोक्ता खर्चरोज़ की चीज़ें सस्ती होंगी—खरीदारी पर पूंजी ज्यादा बचेगी।
कॉर्पोरेट (FMCG)ITC, HUL जैसी FMCG कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई—उच्च मांग का संकेत
आर्थिक प्रोत्साहनकई सेक्टरों में मांग बढ़ेगी—ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा आदि में भी राहत मिलेगी
सरकारी राजस्वअनुमानित राजस्व कटौती लेकिन आर्थिक गति बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में सुधार की संभावना

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