रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यह सूची उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश और शासन द्वारा जारी पदोन्नति आदेशों के परिपालन में प्रकाशित की गई है। उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्राध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2023 की स्थिति के आधार पर किया गया है। वरिष्ठता तय करते समय लोक सेवा आयोग से चयन, विषयवार नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, संविलियन और नियमितीकरण की तिथि जैसे मापदंडों को शामिल किया गया है।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश की तिथि समान है, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वरिष्ठता का आधार माना जाएगा। वहीं संविलियन या नियमितीकरण से नियुक्त प्राध्यापकों के मामलों में शासन के नियमानुसार तिथि को मान्य किया गया है। अंतिम वरिष्ठता सूची पर यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को आपत्ति है, तो वे 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तय समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2017 और 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन करें और संबंधित प्राध्यापकों को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से दें।






















