नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को दी मंजूरी, जानिए मनरेगा से कितना अलग और कितना बदला है नया कानून

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल 2025 के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करीब 20 साल पुराना मनरेगा कानून अब नए कानूनी ढांचे में बदल गया है।

नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है, जिसे सरकार ने लाभों के विस्तार के तौर पर पेश किया है। इसके साथ ही फंडिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का बंटवारा 60:40 तय किया गया है, जबकि पहले अलग-अलग राज्यों के लिए 75:25 और 90:10 का प्रावधान था। नए प्रावधान में बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक काम रोकने की अनुमति भी दी गई है, ताकि कृषि कार्यों के समय मजदूरों की कमी न हो।

इसके अलावा रोजगार कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचा, आजीविका से जुड़े संसाधन और जलवायु अनुकूलन—तक सीमित किया गया है, जिससे परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार इसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए महात्मा गांधी का नाम हटाने और अधिकार आधारित व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

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