रायपुर : शहर के तेलीबांधा इलाके में स्थित होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट अब रात 12 बजे के बाद पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रशासन ने शनिवार को सभी संचालकों को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के बाद कोई पार्टी, आयोजन या डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने तक की संभावना शामिल है।
सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि यह कदम शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ समय से देर रात तक चलने वाली पार्टियों और शराब परोसने की शिकायतें बढ़ रही थीं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही थी। अब रात 12:30 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद कराने के सख्त आदेश हैं। इस समय के बाद केवल फूड पार्सल सेवा की अनुमति होगी, जबकि शराब परोसना या कोई साउंड सिस्टम चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नए नियमों के तहत, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा। सूचना में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी, डीजे विवरण और अन्य व्यवस्थाएं शामिल करनी होंगी। संचालकों को निजी सुरक्षा कर्मी तैनात करने, सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने और पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी।