मैनपुरी : ई-केवाइसी कराने में बरती गई लापरवाही अब 46,547 उपभोक्ताओं पर भारी पड़ गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने इनका तीन माह के लिए राशन बंद कर दिया है। इनके नाम विभागीय पोर्टल व ई-पास मशीन पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब इन्हें राशन वितरण तिथि पर डीलर के पास जाकर बायोमीट्रिक सत्यापन कराना होगा, तभी अगली तिथि से राशन मिल सकेगा।
शासन ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सभी कार्डधारकों और कार्ड में शामिल सदस्यों की ई-केवाइसी अनिवार्य कर दी है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग है जो राशनकार्ड केवाइसी नहीं करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में ही प्रारंभिक जांच में 10 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थी (पेंशनर, कर्मचारी, मृतक) सामने आए, इसके बावजूद हजारों पात्र लाभार्थी ई-केवाइसी नहीं करा रहे थे।
आयुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने 20 अगस्त को आदेश जारी करते हुए 31 अगस्त तक ई-केवाइसी न कराने वालों का राशन निलंबित करने के निर्देश दिए थे। जिले में 3,32,483 राशनकार्ड हैं, जिनमें से 46,547 कार्डधारकों का राशन अब नवंबर तक निलंबित रहेगा। निलंबित राशनकार्ड से संबंधित उपभोक्ता को वितरण तिथि पर अपने डीलर के यहां पहुंचकर ई-पास मशीन से बायोमीट्रिक सत्यापन कराना होगा।
मशीन द्वारा सत्यापन पूर्ण होने के बाद अगली वितरण तिथि से राशन नियमित किया जाएगा। यदि अक्टूबर तक सत्यापन नहीं कराते हैं तो पोर्टल से राशनकार्ड को ही निरस्त कर दिया जाएगा।