नई दिल्ली

राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश, याचिकाकर्ता ने लखनऊ हाईकोर्ट में वीडियो-विदेशी दस्तावेज जमा कराए, रिव्यू पिटीशन दाखिल

लखनऊ : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेज पेश किए गए हैं। इस मामले में चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, रिटर्निंग ऑफिसर रायबरेली और लोकसभा अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया गया है। 

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन ले बताया, यूके सरकार ने पुष्टि की है कि संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास के जरिए भारत सरकार को भेज दी गई है। यह जानकारी याचिकाकर्ता को भी सूचित की गई है। पहले इस मामले में 14 मई, 2025 को हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिकता अनुभाग ने ब्रिटेन सरकार को पत्र भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधित जानकारी मांगी थी।

कोर्ट ने कहा था- राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिलती है, तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता विग्नेश ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी।

क्या है राहुल की ब्रिटिश नागरिक का मामला

कर्नाटक के रहने वाले विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।

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